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प्रधानमंत्री आवास योजना 2022
प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 के अंतर्गत घर खरीदने पर सरकार द्वारा होम लोन के ब्याज पर 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है।प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में देश के प्रधानमंत्री द्वारा शुरु की गई योजना हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रमुख हेतु घर बनाने में अर्थ सहाय्य करना हैं। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.67 लाख का अनुदान गरीब और बेघर लोगो को देती हैं।
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद इस योजना के अंतर्गत सस्ती दरों पर मकान उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश में लगभग 3516 घरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन मांगे गए हैं। जिसकी बुकिंग 1 सितंबर 2020 से शुरू हो रही है और बुकिंग की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2020 है। यह मकान उत्तर प्रदेश राज्य के 19 शहरों में स्थित हैं। इन मकानों को गरीब परिवार के लोग केवल ₹350000 में खरीद पाएंगे। वह सभी लोग जिनकी सालाना इनकम ₹300000 से कम है वह इन मकानों के लिए आवेदन के पात्र हैं। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने पहले मकान की किस्त चुकाने का समय 5 वर्ष तक रखा था जिसे बदलकर 3 वर्ष कर दिया गया है।इस पोस्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।
60000 घरों के निर्माण को प्रदान की गई मंजूरी
हाउसिंग एवं अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा 15 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 60000 घरों के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इन घरों का निर्माण आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका एवं राजस्थान में किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अब तक 114.04 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जिसमें से 93.25 लाख घरों का निर्माण किया जा रहा है एवं 54.78 लाख घरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 7.52 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया गया है जिसमें से 1.87 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं। केंद्र सरकार आवंटित राशि में से 1.21 लाख करोड़ रुपए जारी कर चुकी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना दिसंबर अपडेट
इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 1.07 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह निर्माण देश के 5 राज्यों में किए जाएंगे जोकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड एवं पुडुचेरी है। इन निर्माण को मंजूरी सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में दी गई। इस बात की जानकारी शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है। यह बैठक शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में की गई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा की गई।
- मंत्रालय द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई कि इस योजना के अंतर्गत 1.14 करोड़ के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई थी। जिसमें से 53 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सरकार द्वारा अब तक 7.52 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।
- जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 1.85 करोड़ रुपए का है। इस राशि में से केंद्र सरकार ने 1.14 करोड रुपए जारी कर दिए है। घरों के निर्माण में तेजी लाने के आदेश शहरी विकास मंत्रालय सचिव द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए हैं।
- उनके द्वारा चेन्नई, इंदौर, राजकोट, रांची, अगरतला, लखनऊ में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन की भी समीक्षा की गई और समय सीमा के भीतर पूरे करने के आदेश दिए गए।
3.61 लाख घरों को निर्माण के लिए दी गई मंजूरी
सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की 54वीं बैठक का गठन किया गया था। इस बैठक में शहरी क्षेत्रों में 3.61 लाख घरों का निर्माण करने के 708 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस बैठक में 13 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था। 9 जून 2021 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 112.4 लाख घरों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जिनमें से 82.5 घरों का निर्माण करने की तैयारी शुरू की जा रही है एवं 48.31 लाख घरों का निर्माण करके लाभार्थियों को सौंपा जा चुका है। घरों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कुल 7.35 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा।
इस राशि में से 1.81 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान जाने से जिसमे से अब तक 96067 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा पूरे देश में समय से आवास निर्माण का काम पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। इस बैठक में भूमि स्थल आकृति जनित खतरे, अंतर शहर प्रवास, जीवन की हानी आदि जैसे कारणों को ध्यान में रखते हुए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा परियोजनाओं में संशोधन करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
आवास योजना जनवरी 2022 अपडेट
प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2015 में आरंभ की गई थी। इस योजना को आरंभ करने के पीछे सरकार द्वारा 2022 तक सभी के लिएआवास सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसके अंतर्गत सन 2022 तक 1.12 करोड़ों घरों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में से अधिक घरों के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई है इस मंजूरी के बाद अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल मकानों की संख्या 1.1 करोड़ हो गई है 20 जनवरी 2021 को एक बैठक हुई थी जिसमें 14 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने भाग लिया था
- इस बैठक में 1.6 लाख नए घर बनवाने का निर्णय लिया गया था इस बात की सूचना केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है मंत्रालय द्वारा राज्यों से भी प्रोजेक्ट में संशोधन करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक 41 लाख लोग घर पूरे हो चुके हैं जबकि 70 लाख घरों का निर्माण चल रहा है इस योजना के अंतर्गत निर्माण किए गए घर में सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद होती हैं सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों भी इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन का प्रयास कर रहे हैं सचिव द्वारा राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम में तेजी लाने के लिए कहा है
प्रधानमंत्री आवास योजना नई घोषणा- PMAY
हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह सपना है कि देश के हर नागरिक के पास अपना पक्का मकान हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना आरंभ की गई थी।आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 में Pradhan Mantri Awas Yojana (शहरी) के सब्सिडी के बजट में 18000 करोड रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह लाभ केवल 30 जून 2021 तक खरीदी गई आवासीय इकाइयों के लिए है। बजट की इस बढ़ोतरी से 12 लाख नए घर बनेंगे तथा 18 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा। बजट में वृद्धि के कारण 78 लाक नई जॉब उत्पन्न होंगी तथा 25 लाख मैट्रिक टन स्टील तथा 131 लाख मैट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल होगा। जिससे कि बेरोजगारी की दर में भी गिरावट आएगी तथा उत्पादन और बिक्री में भी सुधार होगा। इस योजना के माध्यम से अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना स्टैटिसटिक्स- PMAY
Houses Sanctioned | 111.03 Lakhs |
Houses Grounded | 77.15 Lakhs |
Houses Completed | 45.01 Lakhs |
Central Assistance Committed | 1.8 Lakh Crores |
Central Assistance Released | 93433 Crores |
Total Investment | 7.16 Lakh Crores |
प्रधानमंत्री आवास योजना उत्तर प्रदेश बजट
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सन 2022 तक सभी नागरिकों को घर मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना को सन 2015 में आरंभ किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना(PMAY) के अंतर्गत सन 2022 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 17000 करोड रुपए से ज्यादा का बजट निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 10029 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 7000 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है तथा मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 369 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
यदि आप भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत आसान है। आप खुद भी आवेदन कर सकते हैं तथा सीएससी केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना में कितनी मिलेगी सब्सिडी
- 6.5 फीसदी की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सिर्फ छह लाख रुपये तक के लोन पर उपलब्ध है |
- 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वाले लोग नौ लाख रुपये तक के लोन पर चार फीसदी ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा पाएंगे |
- इसी तरह 18 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वाले लोग 12 लाख रुपये तक के लोन पर तीन फीसदी ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा पाएंगे |
प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
- Pradhanmantri Awas Yojana के अंतर्गत आवेदक के पास कोई घर या प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक की परिवार के किसी सदस्य के पास भी घर या प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक किस और सरकारी आवास योजना का लाभ ना ले रहा हो।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पत्र व्यवहार का पता
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY-U परिचय
प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY -U), आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MOHUA ) द्वारा कार्यान्वित भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन, 25 जून 2015 को शुरू किया गया था।Mission EWS के बीच शहरी आवास की कमी को संबोधित करता है। वर्ष 2022 तक, जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा, सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर सुनिश्चित करके स्लमवासियों सहित एलआईजी और एमआईजी श्रेणियां। PMAY(U) एक मांग संचालित दृष्टिकोण अपनाता है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मांग मूल्यांकन के आधार पर आवास की कमी का निर्णय लिया जाता है।
राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियां (एसएलएनएएस), शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबीएस)/कार्यान्वयन एजेंसियां (आईएएस), केंद्रीय नोडल एजेंसियां (सीएनएएस) और प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (पीएलआईएस) मुख्य हितधारक हैं जो PMAY(U)के कार्यान्वयन और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ) मिशन पूरे शहरी क्षेत्र को कवर करता है जिसमें सांविधिक शहर, अधिसूचित योजना क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य कानून के तहत ऐसा कोई प्राधिकरण शामिल है जिसे शहरी नियोजन और विनियमों के कार्य सौंपे गए हैं।
PMAY(U) के तहत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोई जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं। मिशन महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम पर घरों का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, एससीएस, एसटीएस, ओबीसी, अल्पसंख्यक, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के अन्य कमजोर और सम्मानित वर्गों को भी वरीयता दी जाती है। PMAY(U) हाउस सम्मानजनक जीवन के साथ-साथ सुरक्षा की भावना और लाभार्थियों को स्वामित्व का गौरव सुनिश्चित करता है।
जरुरी नोट
- सभी के लिए आवास” शहरी क्षेत्र के लिए मिशन होगा 2015-2022 के दौरान कार्यान्वित किया गया और यह मिशन कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करेगा सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से एजेंसियां 2022.
- मिशन को घटक को छोड़कर केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में लागू किया जाएगा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का जिसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया जाएगा।
- लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियां शामिल होंगी। लाभार्थी परिवार के पास पक्के घर [(एक सभी मौसम में रहने वाली इकाई)] नहीं होना चाहिए। उसका नाम या भारत के किसी भी हिस्से में उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर।
- 1 [एक वयस्क कमाने वाले सदस्य (वैवाहिक स्थिति के बावजूद) को एक अलग घर के रूप में माना जा सकता है; बशर्ते कि उसके नाम पर एक पक्का (हर मौसम में रहने वाली इकाई) घर न हो भारत के किसी भी हिस्से में। बशर्ते यह भी कि एक विवाहित जोड़े के मामले में, पति-पत्नी में से कोई एक या दोनों एक साथ संयुक्त रूप से के तहत परिवार की आय पात्रता के अधीन, स्वामित्व एकल घर के लिए पात्र होगा योजना।] 1 [आगे, ऐसे व्यक्ति जिनके पास 21 वर्ग मीटर से कम का निर्मित क्षेत्र है, पक्के मकान के लिए शामिल किया जा सकता है मौजूदा आवासीय इकाइयों को 30 वर्ग मीटर तक बढ़ाना। हालाँकि, यदि वृद्धि संभव नहीं है भूमि/स्थान की उपलब्धता में कमी या किसी अन्य कारण से, उसे/उसके तहत एक घर मिल सकता है पीएमएवाई (यू) अन्यत्र।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, अपने विवेक से, एक कट-ऑफ तिथि तय कर सकते हैं जिस पर लाभार्थियों को निवासी होने की आवश्यकता है उस शहरी क्षेत्र के योजना के तहत लाभ लेने के लिए पात्र होने के लिए।
- मिशन अपने सभी घटकों के साथ दिनांक 17.06.2015 से प्रभावी हो गया है और होगा 31.03.2022 तक लागू किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस/एलआईजी घटक के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) का दायरा बढ़ाया गया एमआईजी श्रेणी को आवास सब्सिडी प्रदान करने के लिए। मध्यम आय वर्ग के लिए CLSS (MIG-I के लिए CLSS) और एमआईजी-द्वितीय) का शुभारंभ किया गया है और प्रभावी रूप से प्रभावी बनाया गया है। 01.01.2017। योजना को मंजूरी दी, प्रारंभ में, 2017 में एक वर्ष के लिए [31.03.2021] तक बढ़ा दिया गया है .
PMAY-urban में क्या शामिल किया गया?
जनगणना 2011 के अनुसार सभी वैधानिक शहर और बाद में अधिसूचित शहर [अधिसूचित सहित] योजना/विकास क्षेत्र मिशन में शामिल होने के पात्र होंगे। [एक औद्योगिक के अधिकार क्षेत्र के तहत अधिसूचित योजना विकास क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/शहरी विकास प्राधिकरण या राज्य विधान के तहत ऐसा कोई प्राधिकरण जिसे शहरी कार्यों के साथ सौंपा गया है योजना और विनियमों को भी PMAY(U) के तहत कवरेज के लिए शामिल किया जाएगा।
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Pmay-urban आवश्यक सूचनाएं
- पीएमएवाई (जी) और . के लिए ग्रामीण विकास विभाग के बीच एमआईएस लिंकेज PMAY(U) के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को दोहराव से बचने के लिए किया जाएगा लाभार्थी।
- पीएमएवाई (जी) की स्थायी प्रतीक्षा सूची में लाभार्थियों के पास लचीलापन होगा PMAY(G) या PMAY(U) के तहत एक घर का चयन।
- सभी मौजूदा और भविष्य की ग्रामीण योजनाओं के लाभ से लाभार्थी को वंचित नहीं किया जाएगा उपरोक्त परिभाषा के तहत पूरी तरह से इस आधार पर कवर किया गया है कि उसने एक घर का लाभ उठाया है ।
मिशन बुनियादी सुविधाओं के साथ 30 वर्ग मीटर कालीन क्षेत्र तक के घरों के निर्माण का समर्थन करेगा नागरिक बुनियादी ढाँचा। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास घर के आकार के निर्धारण के मामले में लचीलापन होगा और मंत्रालय के परामर्श से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर अन्य सुविधाएं लेकिन बिना किसी के केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता में वृद्धि। स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं और साझेदारी में किफायती आवास परियोजनाओं में बुनियादी नागरिक बुनियादी ढांचा जैसे पानी, स्वच्छता, सीवरेज, सड़क, बिजली आदि। शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्तिगत घर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी और लाभार्थी के नेतृत्व वाले निर्माण में इन बुनियादी के लिए प्रावधान होना चाहिए नागरिक सेवाएं।
आवश्यक सूचनाएं
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एएचपी और आईएसएसआर परियोजनाओं की डीपीआर में उपयुक्त प्रावधान करने का प्रयास करेंगे निम्नलिखित के लिए:-
- पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बाधा मुक्त पहुंच के लिए रैंप और अन्य सुविधाओं का प्रावधान विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के अधिकारों के प्रावधानों के तहत आवश्यक के रूप में विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 2016।
- एएचपी और आईएसएसआर परियोजनाओं के स्थल पर आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण, जहां कहीं भी आवश्यक;
- वर्षा जल संचयन प्रणाली का प्रावधान; तथा सौर ऊर्जा प्रणाली, विशेष रूप से सामान्य सुविधाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
प्रत्येक घटक के तहत मिशन के तहत निर्मित घरों का न्यूनतम आकार: राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC ) में प्रदान किए गए मानकों के अनुरूप। यदि उपलब्ध क्षेत्र भूमि, तथापि, एनबीसी के अनुसार ऐसे न्यूनतम आकार के मकानों के निर्माण की अनुमति नहीं देती है और यदि घर के कम आकार के लिए लाभार्थी की सहमति उपलब्ध है, क्षेत्र पर एक उपयुक्त निर्णय हो सकता है राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसएलएसएमसी के अनुमोदन से लिया गया। के तहत निर्मित या विस्तारित सभी घर मिशन में अनिवार्य रूप से शौचालय की सुविधा होनी चाहिए।मिशन के तहत घरों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन और निर्माण किया जाना चाहिए।
एनबीसी के अनुरूप भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन आदि के खिलाफ संरचनात्मक सुरक्षा की और अन्य प्रासंगिक भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) कोड। मिशन के तहत केंद्रीय सहायता से निर्मित/अधिग्रहित मकानों में होना चाहिए: घर की महिला मुखिया का नाम या पुरुष मुखिया के संयुक्त नाम पर घर और उसकी पत्नी, और केवल उन मामलों में जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, घर घर के पुरुष सदस्य के नाम पर हो सकता है। घर की महिला मुखिया का नाम शामिल करना वैध पंजीकृत शीर्षक/ स्वामित्व दस्तावेज़ (ओं)।
Important Note
योजना के सभी घटकों के तहत सभी पात्र लाभार्थियों के पास आधार/आधार होना चाहिए वर्चुअल आईडी जिसे लाभार्थियों के विवरण के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। मामले में, कोई पात्र लाभार्थी के पास आधार कार्ड/आधार वर्चुअल आईडी नहीं है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुनिश्चित करना चाहिए ऐसे लाभार्थी का आधार/आधार वर्चुअल आईडी नामांकन प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। किसी के लिए अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण इस संबंध में अपवाद, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ला सकता है विचार के लिए एमओएचयूए के नोटिस के समान।
‘आवेदक को पीएमएवाई (यू) का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए, महिला का नाम शामिल करना’ अर्जित/खरीदे गए घर के पंजीकृत टाइटल डीड/बिक्री विलेख में परिवार के सदस्य मिशन अवधि के दौरान, बाद के चरण में भी अनुमति दी जानी चाहिए और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को के लिए अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क और/या पंजीकरण शुल्क में छूट का प्रावधान करें ऐसे मामले।’
‘राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को या तो छूट देनी चाहिए या नाममात्र शुल्क के लिए उपयुक्त प्रावधान करना चाहिए’ के तहत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी परिवारों के टाइटल डीड का स्टांप शुल्क और/या पंजीकरण शुल्क पीएमएवाई (यू)’ 2.6 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों को आईएसएसआर के प्रमोटरों को प्रोत्साहित करना चाहिए और एएचपी परियोजनाएं निवासी जैसे लाभार्थी निवासियों के संघों के गठन को सक्षम करने के लिए वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), बनाए जा रहे घरों की सुविधाओं और रखरखाव की देखभाल करने के लिए मिशन के तहत, “रियल एस्टेट विनियमन और विकास” के प्रावधानों के अनुरूप अधिनियम (रेरा), 2016” और अन्य लागू राज्य कानून।
PMAY -Urban कार्यान्वयन पद्धति
लाभार्थियों, ULB को विकल्प देते हुए मिशन को चार कार्यक्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें। ये चार वर्टिकल नीचे दिए गए हैं:
“इन सीटू” स्लम पुनर्विकास“ In situ” Slum Redevelopment | भूमि का उपयोग के रूप में करना संसाधन निजी के साथ भाग लेना अतिरिक्त FSI /TDR /FSR बनाने के लिए यदि आवश्यक हो तो आर्थिक रूप से परियोजनाओं व्यवहार्य |
किफायती आवास क्रेडिट के माध्यम से लिंक्ड सब्सिडी Affordable Housing through Credit Linked Subsidy | कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी EWS और LIG EWS : वार्षिक घरेलू 3,00,000 रुपये तक की आय और घर का आकार 30 . तक वर्ग मीटर LIG : वार्षिक घरेलू 3,00,001 से आय रु.6,00,000 तक और मकान 60 sq.m . तक के आकार बी. के लिए ब्याज सब्सिडी मिग: – MIG -1 वार्षिक घरेलू रुपये से आय 6,00,001 से रु. 12,00,000 और मकान 160 वर्ग मीटर तक के आकार। MIG-2वार्षिक घरेलू रु.12,000,001 से आय और 18,00,000 और मकान 200 वर्ग मीटर तक के आकार। |
सस्ते घरो के निर्माण के लिए साझेदारी साझेदारी Affordable Housing in Partnership | प्राइवेट सेक्टर के साथ क्षेत्र या सार्वजनिक सेक्टर सहित पैरास्टेटल एजेंसियां – केंद्रीय सहायता प्रति ईडब्ल्यूएस हाउस किफायती आवास परियोजनाएं जहां निर्माण का 35% घर ईडब्ल्यूएस के लिए हैं श्रेणी |
सब्सिडी लाभार्थी के लिए नेतृत्व व्यक्तिगत घर निर्माण Subsidy for Beneficiary-Led Individual house Construction or Enhancement | EWS श्रेणी के व्यक्तिओ के लिए व्यक्ति की आवश्यकता मकान राज्य तैयार करने के लिए a के लिए अलग परियोजना ऐसे लाभार्थी |