PM Kisan New Registration

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पीएम किसान सम्मान निधी परिचय :

पीएम किसान सम्मान निधी केंद्र सरकार द्वारा शुरू कि गई योजना है| पीएम किसान केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना है।यह योजना 01 डिसेंबर 2018 से चालू हो गया है|पीएम किसान सम्मान निधी योजना का प्रमुख उद्देश छोटे किसानोको आर्थिक रूप से मदत करना है| पीएम किसान सम्मान निधी योजना के तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को तीन समान किश्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये कि आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।पीएम किसान योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं।राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेगा जो योजना दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र हैं।पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किये जायेंगे।योजना के लिए विभिन्न बहिष्करण श्रेणियां हैं|

नामपीएम किसान सम्मान निधी
योजना किसकी हैकेंद्र सरकार
किसके लिये हैकिसान के लिये
कब शुरू हुई01डिसेंबर 2018
वेबसाईटhttps://pmkisan.gov.in

नीचे दिये गये सभी श्रेनियो के किसान पीएम किसान सम्मान निधी योजना का लाभ नहि ले सकते

पीएम किसान सम्मान निधी का लाभ कोण नहि ले सकते है?

  • उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी
  • सभी संस्थागत भूमि धारक।
  • किसान परिवार जो निम्नलिखित श्रेणियों में से एक या अधिक से संबंधित
  • संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
  • पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री और लोकसभा / राज्य सभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
  • केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)
  • सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या अधिक है उपरोक्त श्रेणी के (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर) वी) पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति
  • डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं।

पीएम किसान सम्मान निधी योजना के लिये दस्तावेज

किसानों द्वारा निम्नलिखित सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता है पीएम किसान सम्मान निधी योजना के तहत नामांकन

  • नाम, आयु, लिंग और श्रेणी (एससी/एसटी)
  • आधार संख्या [असम राज्यों में किसानों के मामले को छोड़कर, जम्मू और कश्मीर (अब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश), जहां आधार संख्या नहीं है अधिकांश नागरिकों को जारी किया गया है, और इसलिए इन राज्यों को किया गया है इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 31 एन/आर्क, 2020 तक आवश्यकता से छूट दी गई है। आधार संख्या उन लाभार्थियों के लिए एकत्र की जाएगी जहां यह उपलब्ध है और दूसरों के लिए पहचान के लिए वैकल्पिक निर्धारित दस्तावेज एकत्र किए जा सकते हैं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा सत्यापन के उद्देश्य, जैसे आधार नामांकन के प्रयोजनों के लिए संख्या और/या कोई अन्य निर्धारित दस्तावेज पहचान जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता एलडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, या केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा जारी कोई अन्य पहचान दस्तावेज या उनके अधिकारी, आदि)
  • बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड।
  • मोबाइल नंबर – हालांकि यह अनिवार्य नहीं है लेकिन यह सलाह दी जाती है कि उपलब्ध होने पर यह प्रदान किया जा सकता है ताकि लाभ के हस्तांतरण से संबंधित जानकारी हो सके संचार किया।

PM KISAN SAMMAN NIDHI NEW REGISTRATION

  • पीएम किसान सम्मान निधी योजना के पोर्टल पे जाकर आप NEW FARMER REGISTRATION लिंक के माध्यम से किसान जमा कर सकते हैं
  • ऑनलाइन फॉर्म में कुछ अनिवार्य क्षेत्र भी हैं पात्रता के संबंध में स्व-घोषणा। एक बार फॉर्म भर जाने के बाद और किसान द्वारा सफलतापूर्वक जमा किया जाता है, उसे एक द्वारा अग्रेषित किया जाता है सत्यापन के लिए राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) को स्वचालित प्रक्रिया।
  • एसएनओ किसान द्वारा भरे गए विवरण की पुष्टि करता है और सत्यापित अपलोड करता है पीएम-किसान पोर्टल पर डेटा। इसके बाद डेटा को संसाधित किया जाता है भुगतान के लिए एक स्थापित प्रणाली।

PM KISAN SAMMAN NIDHI BENIFITS

योजना के तहत सभी भूमि धारक किसानों के परिवारों को तीन समान किश्तों में प्रति परिवार 6000/- रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ रु.200O/- प्रत्येक, हर चार महीने में प्रदान किया जाएगा

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