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Bihar Student Credit Card Introduction
वर्तमान में राज्य का उच्च शिक्षा में GROSS ENROLMENT RATIO (GER) 14.3 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात लगभग 24 प्रतिशत है। राज्य सरकार का ध्येय है कि बिहार का GER राष्ट्रीय औसत के बराबर करते हुए 30% तक की वृद्धि करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जायें एवं राज्य को विकसित राज्यों की अग्रणी पंक्ति में खड़ा किया जाए। अतः आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के अन्तर्गत विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया गया था। किन्तु इस योजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न अनुभवों के कारण बैंकों की भूमिका को सीमित करते हुए संशोधित ‘बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के द्वारा उच्च शिक्षा में GER की वृद्धि के साथ-साथ युवाओं के रोजगार की प्राप्ति में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।
Bihar Student Credit Card Scheme Target
इस योजना का लक्ष्य आवश्यकता के अनुसार लचीला होगा। जितने पात्र विद्यार्थी इस योजना के लाभ हेतु इच्छुक होंगे, उतने विद्यार्थियों को इसका लाभ दिया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 में 50,000, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 75,000 एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1,00,000 अनुमानित विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराने का प्रारंभिक अनुमान है।
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Bihar Student Credit Card Eligibility
इस योजना के तहत बिहार राज्य के निवासी वैसे विद्यार्थी जिन्होंने बिहार राज्य एवं सीमावर्त्ती राज्यों से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो तथा उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु ऋण के लिए इच्छुक हों, उन्हें बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए अनिवार्य है कि –
- विद्यार्थी द्वारा बिहार एवं अन्य राज्य या केन्द्र सरकार के संबंधित नियामक एजेन्सी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा हेतु नामांकन लिया गया हो या नामांकन के लिए चयनित हो।
- यह ऋण उच्च शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रमों, विभिन्न व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए दी जा सकेगी। पाठ्यक्रम की सूची अनुलग्नक-3 में अंकित है, जिसमें समय-समय पर शिक्षा विभाग के द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन कर नए पाठ्यक्रमों को शामिल या विलोपित किया जा सकेगा।
- इस योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थानों से 12वीं अथवा समतुल्य (Polytechnic पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी तथा यह ऋण उच्च शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रमों, विभिन्न व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए दी जा सकेगी। पाठ्यक्रम की सूची अनुलग्नक-3 में अंकित है, जिसमें समय-समय पर शिक्षा विभाग के द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन कर नए पाठ्यक्रमों को शामिल या विलोपित किया जा सकेगा।
- इस योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थानों से 12वीं अथवा समतुल्य (Polytechnic पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी तथा
बिहार राज्य के सीमावर्ती जिलों के सीमावर्ती प्रखंडों के सीमावर्ती राज्य यथा झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं प० बंगाल के विद्यालय या बोर्ड से 10वीं/ 12वीं / +2 (Polytechnic पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) उत्तीर्ण बिहार राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों को भी इस योजना का लाभ दिया जा सकेगा। - आवेदक विद्यार्थियों के हॉस्टल में रहने की स्थिति में आवेदक के शैक्षणिक संस्थान को राशि उपलब्ध करायी जाएगी। शिक्षण संस्थान के हॉस्टल में नहीं रहने की स्थिति में विद्यार्थियों के लिए फीस के अतिरिक्त अन्य रहने के खर्च (living expenses) के लिए अनुलग्नक-4 के अनुसार वर्गीकृत शहरों के लिए निर्धारित किये गए मानक का विवरण अनुलग्नक-2′ की निर्धारित दर पर आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी। महँगाई के आधार पर रहने एवं जीवन-यापन के दर में आवश्यकतानुसार शिक्षा विभाग द्वारा वृद्धि की जा सकेगी।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की तिथि को आवेदक की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर के वैसे निर्धारित पाठ्यक्रम जिनमें नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण है के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष होगी।
- यदि आवेदक के पास एक स्तर की उपाधि परिलब्ध है, तो उसी स्तर की उपाधि के लिए इस योजनान्तर्गत आच्छादन नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान तकनीकी अथवा प्रबंधकीय पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। उदाहरणस्वरूप विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त व्यक्ति को पुन कला, विज्ञान के किसी अन्य संकाय में अथवा वाणिज्य में स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकेगा। परंतु विज्ञान, कला अथवा वाणिज्य में स्नातक योग्यताधारी आवेदक को MBA ,MCA इत्यादि करने के लिए योजनान्तर्गत आच्छादन की पात्रता रहेगी।
लाभार्थियों के द्वारा पढ़ाई को किसी भी कारण से बीच में छोड़ने पर ऋण की शेष राशि संस्थान या विद्यार्थी को उपलब्ध नहीं करायी जाएगी अर्थात इस योजना के तहत विद्यार्थी को शिक्षा ऋण की अगली किस्त उनके संबंधित संस्थान / पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रहने की स्थिति में ही उपलब्ध कराई जा सकेगी।
योजना का नाम | Bihar Student Credit Card Scheme |
किनके द्वारा शुरू की गई | बिहार राज्य सरकार |
लॉन्च करने की तारीख | 02/10 /2016 |
लाभार्थी | राज्य के छात्र |
उद्देश्य | राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए लोन प्रदान करना |
वेबसाइट | यहाँ पर क्लिक करे |
Registration Process
- इस योजना का लाभ लेने हेतु Online आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। कोई भी इच्छुक विद्यार्थी जो 12वीं कक्षा (Polytechnic पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) उत्तीर्ण हो तथा इस योजना के लिए पात्रता रखता हो, वह Online Portal अथवा Mobile App के माध्यम से अपना आवेदन Online समर्पित कर सकता है।
सर्वप्रथम आवेदक द्वारा पोर्टल / Mobile App में सामान्य वांछित सूचनाएँ दर्ज की जाएगी, जिसे submit करने पर One Time Password उनके मोबाईल नंबर एवं ई-मेल पर प्राप्त होगा। - इस One Time Password को पोर्टल में डालने पर आवेदक को व्यक्तिगत विवरणी संबंधी प्रपत्र उपलब्ध होगा। इसमें आवश्यक सूचना दर्ज कर submit करने पर एक Web page खुलेगा, जिसमें उपलब्ध ‘बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना’ का ऑनलाईन प्रपत्र चयन कर उसमें वांछित सूचनाएँ दर्ज करनी होगी।
- Online आवेदन समर्पित करने के उपरांत आवेदक को इसकी प्राप्ति यूनिक पंजीकरण संख्या के साथ उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाईल नं० एवं ई-मेल पर क्रमशः मैसेज एवं मेल द्वारा भेज दी जाएगी।
- आवेदन के साथ किसी भी प्रकार का कागजात Online संलग्न नहीं किया जाना है। Online आवेदन समर्पित करने के साथ ही आवेदन प्रपत्र की एक PDF प्रति सृजित होगी, जिसमें काउण्टर पर आने के समय वांछित आवश्यक कागजातों का भी उल्लेख होगा।
- निर्धारित तिथि को अर्हता प्राप्त आवेदक अपने जिले के जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर आवेदन पत्र के अनुरूप वांछित सूचना एवं शिक्षा ऋण के लिए वांछित कागजात के साथ अपना आवेदन जमा करेंगे।
- आवेदन की PDF प्रति पर स्व-हस्ताक्षर के उपरान्त अपना एवं सह-आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटो लगाकर एवं वांछित कागजातों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति सहित संसूचित तिथि / ऐच्छिक तिथि को केन्द्र पर आयेंगे। उन्हें वांछित सभी कागजातों की मूल प्रति भी साथ में रखनी होगी।
- आवेदक को जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के प्रवेश द्वार पर एक टोकन नम्बर दिया जाएगा, जिसके आधार पर केन्द्र के हॉल में आवेदक की प्रविष्टि होगी। आवेदक केन्द्र में प्रवेश कर प्रतीक्षा हॉल में अपने नम्बर आने की प्रतीक्षा करेंगे। आवेदक को उपलब्ध कराये गए टोकन नं० का प्रदर्शन इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन बोर्ड पर किया जाएगा।
- आवेदक अपना क्रमांक आने पर सारे मूल प्रमाण-पत्र, सभी प्रमाण पत्रों की स्वभिप्रमाणित प्रति एवं आवेदन पत्र के PDF की हस्ताक्षरित प्रति के साथ निर्धारित काउंटर पर जायेंगे, जहाँ आवेदक के आधार का प्रमाणीकरण किया जाएगा।
- मूल प्रमाण पत्र scanning के पश्चात् आवेदक को वापस कर दिए जायेंगे तथा स्व-हस्ताक्षरित आवेदन एवं अन्य कागजातों की छायाप्रति को काउंटर पर जमा कर लिया जाएगा।
- कागजातों के सत्यापन के उपरांत उन्हें काउंटर से एक प्राप्ति रसीद भी दी जाएगी।
- आवेदन में किसी भी प्रकार के गलत प्रविष्टि का संशोधन उसी समय Multi Purpose Assistant (MPA) द्वारा किया जा सकेगा।
Document Required
बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु इच्छुक आवेदकों को जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर आवेदन जमा करते समय अपने स्वहस्ताक्षरित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजातों के छायाप्रति की स्वभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी :
- आवेदक एवं सह-आवेदक का आधार कार्ड
- मैट्रिक, +2 (Polytechnic पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) एवं अंतिम सफल परीक्षा का अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र
- प्राप्त छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा संबंधी प्रमाण-पत्र इत्यादि (यदि लागू हो)।
- आवेदक के बैंक पासबुक की छाया प्रति, जिसमें शाखा का नाम, खाता नंबर एवं IFSC कोड अंकित हो।
- संस्थान में नामांकन का प्रमाण-पत्र जिसमें पाठ्यक्रम अवधि अंकित हो (अथवा बिहार राज्य से बाहर के संस्थान के लिए पाठ्यक्रम विवरणिका)
- संस्थान से प्राप्त पाठ्यक्रम शुल्क की विवरणी