मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता|मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना|स्वयं सहायता भत्ता योजना बिहार 2022|
बिहार राज्य शासन द्वारा शुरी की गई मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना यह योजना मूल रूप से बेरोजगार युवाओ के लिए है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 20 से 25 वर्ष के आयु में आने वाले युवाओ को आर्थिक रूप से भत्ता मोहय्या करना है। बिहार राज्य के युवा पढ़े लिखे होने के बाद भी रोजगार मिलने में उनको कई दिक्क्तों का सामना करना पढता है। और कई युवक ऐसे है जो आगे पढ़ना चाहते हैं अपर अपने आर्थिक रूप से असमर्थ होने के कारन कई बार उन्हे अपनी पढाई बिच में ही छोड़नी पढ़ती हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर बिहार राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का प्रारम्भ किया गे है। यदि आप बिहार राज्य से हो और इस योजना का लाभ अवश्य लेना।इस लेख माध्यम से हमने आपको मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना की जानकारी देने जी कोशिश की है। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हो तो इस लेख को अवश्य पढ़े।
Table of Contents
मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के प्रमुख तथ्य
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना “20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता करने के लिए बनाई गई है। सहायता के तौर पर 1000 रूपये प्रतिमाह की दर से स्वयं सहायता भत्ता दिया जायेगा।यह भत्ता दो वर्षों के लिए दिया जायेगा।यह स्वयं सहायता भत्ता प्राप्त करने वाले युवाओं को भाषा संवाद एवं बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान (कुशल युवा) का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त करना है।इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त एक नई योजना बनाई गई है। जिसका नाम “मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना” है। यह योजना प्रारंभ करने एवं कार्यान्वित कराने का निर्णय लिया गया था।
यह भी पढ़े- Bihar Student Credit Card Apply Online
और जानकारी के लिए इस लेख को पढ़े.
यह योजना के लागु करने का दायित्व योजना एवं विकास विभाग को सौपा गया है।इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र स्थापित करने का निर्णय भी राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इन निबंधन केन्द्रों का Trial Run15 सितंबर, 2016 से प्रारंभ किया जायेगा।तथा औपचारिक रूप से 2 अक्टूबर, 2016 से इसका संचालन प्रारंभ किया जायेगा। जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के माध्यम से मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अतिरिक्त इस निश्चय के अंतर्गत निम्नलिखित दो योजनाओं का भी कार्यान्वयन कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता उद्देश्य
2.1 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार युवक / युवती को रोजगार तलाशने के दौरान स्वयं सहायता भत्ता की राशि प्रदान कर आर्थिक मदद करना है। 22 स्वयं सहायता मत्ता की राशि का भुगतान योग्य आवेदक को प्रतिमाह 1000 रूपये की दर से अधिकतम दो वर्षों तक किया जाएगा।
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना की पात्रता (Eligibility)
- बिहार राज्य के निवासी 20-25 वर्ष के आयुवर्ग में आनेवाले वैसे बेरोजगार युवक / युवती जो अध्ययनरत नहीं हो तथा रोजगार की तलाश कर रहे हो एवं जिनकी शैक्षणिक योग्यता राज्य में अवस्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर (12वीं) उर्तीण हो परन्तु उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किए हो, को इस योजना का लाभ अनुमान्य होगा।
- आवेदक बिहार राज्य के उस जिले का स्थायी निवासी होना चाहिये, जहाँ के जिला निबंधन केन्द्र में वह आवेदन जमा कर रहा है।
- आवेदक को किसी अन्य श्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता / छात्रवृति / स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड / शिक्षा ऋण या किसी भी प्रकार का सहायता प्राप्त नहीं हो।
- आवेदक को किसी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी नियोजन (अनुबंध / स्थायी / अस्थायी रूप से) प्राप्त नहीं हो।
- आवेदक के पास स्वरोजगार नहीं हो।
- आवेदक को जिस दिन स्थायी / अस्थायी नियोजन या स्वरोजगार प्राप्त हो जाएगा, उसी दिन से इस योजना के तहत दी जानेवाली भत्ता हेतु उनकी पात्रता समाप्त हो जायेगी एवं तदनुसार उनसे सूचना प्राप्त होते ही भत्ता का भुगतान बंद कर दिया जाएगा।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता |
इनके द्वारा शुरू की गई | बिहार सरकार |
कब शुरू की गई | 15 सितम्बर 2016 |
उद्देश्य | 20 से 25 की आयु में आने वाले बेरोजगार युवाओ को आर्थिक भत्ता प्रदान करना |
विभाग | योजना एव विकास विभाग |
वेबसाइट | यहाँ क्लिक करे |
इस योजना के तहत स्वयं सहायता भत्ता की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन देने वाले बेरोजगार युवक / युवतियों को श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित भाषा संवाद एवं बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान (कुशल युवा कार्यक्रम) का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा एवं उन्हें कुल प्राप्त होने वाली स्वयं सहायता भत्ता की अंतिम 5 माह की राशि तब तक विमुक्त नहीं की जाएगी जब तक वे उक्त प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक प्रमाण-पत्र नहीं समर्पित करते हैं।
Mukhyamantri Nischay Swayam Sahayata Bhatta Yojna Registration process
- स्वयं सहायता भत्ता / स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एवं कौशल विकास योजनाओं से संबंधित आवेदन करने हेतु एक Online Portal विकसित किया गया है ।
- सभी प्रकार के आवेदन सिर्फ Online प्राप्त किए जाएंगे।
- कोई भी आवेदक जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो तथा इन योजनाओं के लिए पात्रता रखता हो, इस पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन दे सकेगा।
- सर्वप्रथम आवेदक द्वारा पोर्टल में सामान्य वांछित सूचनाएँ दर्ज की जाएगी जिसे Submit करने पर उन्हें एक (Unique Registration Number )यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर उनके मोबाईल नंबर / ई-मेल सर्वर पर भेजा जाएगा।
- इस यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर को पोर्टल में डालने पर आवेदक के समक्ष तीनों योजनाओं के लिए विकल्प उपलब्ध होंगे।
- आवेदक द्वारा किसी भी एक योजना के विकल्प का चयन करने पर उस योजना का आवेदन प्रपत्र Online उपलब्ध हो जायेगा।
- Online आवेदन समर्पित करने के उपरांत आवेदक को इसकी पावती Unique Registration Number के साथ उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाईल नंबर एवं ई-मेल पर क्रमशः मैसेज एवं मेल द्वारा प्राप्त हो जाएगी।
- आवेदन का प्रपत्र सरल है तथा इसके साथ किसी भी प्रकार का कागजात ऑनलाईन जमा नहीं किया जाना है।
- आवेदकों को उक्त तीनों योजनाओं हेतु आवेदन को काउण्टर पर जमा करते समय किन-किन कागजातों की आवश्यकता होगी, इसकी जानकारी उन्हें Online आवेदन समर्पित करते समय ही ई०-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा। साथ ही आवेदक द्वारा Online समर्पित आवेदन की एक PDF प्रति भी उनके E-mail ID पर भेज दी जाएगी। आवेदकों को वांछित कागजातों के सत्यापन हेतु जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर आने हेतु एक तिथि एवं समय निर्धारित किया जायेगा, जिसकी सूचना उन्हें एक सप्ताह अग्रिम में E-mall एवं SMS के द्वारा दी जायेगी।
- वैसे छात्र जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो एवं किसी कारणवश आगे की शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तथा जिनकी आयु 15 से 20 वर्ष के अंतर्गत है और वे कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वे भी इस वेब पोर्टल पर आवेदन दे सकेंगे एवं उनके लिए भी श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- स्वयं सहायता भत्ता हेतु विहित आवेदन पत्र का प्रारूप योजना विकास विभाग द्वारा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हेतु शिक्षा विभाग द्वारा तथा कौशल विकास हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप श्रम संसाधन विभाग द्वारा विकसित किया गया है।
- आवेदक E-mail पर प्राप्त अपने आवेदन की स्वहस्ताक्षरित प्रति पर अपना पासपोर्ट साईज का फोटो लगाकर एवं वांछित कागजातों की स्वभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उन्हें संसूचित तिथि पर केन्द्र पर आयेंगे। उन्हें वांछित सभी कागजातों की मूल प्रति भी साथ में रखनी है।
Document Required
- स्वयं सहायता भत्ता हेतु इच्छुक युवाओं को जिला निबंधन केन्द्र पर आवेदन जमा करते समय अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजातों के छायाप्रति की स्वभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी :
- 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण-पत्र
- 10वीं या उसके समकक्ष परीक्षा उतीर्णता संबंधी प्रमाण-पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि वर्णित हो
- आवासीय प्रमाण-पत्र
- किसी अनुसूचित बैंक में आवेदक के नाम से संधारित बैंक खाता संख्या तथा बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें आवेदक का नाम, पता, बैंक खाता संख्या तथा संबंधित बैंक शाखा का IFSC कोड स्पष्टतः अंकित हो।
- आधार कार्ड
- काउंटर पर प्राप्त स्व-अभिप्रमाणित आवेदन प्रपत्र एवं आवश्यक कागजातों की छायाप्रति अभिलेख के रूप में रख ली जायेगी एवं कम्प्यूटर में Soft Copy में संघारित आवेदन एवं उसके साथ स्कैन कर जोड़े गए मूल कागजातों को online ही केन्द्र में चिन्हित सहायक प्रबंधक को अंतरित (Transfer) कर दिया जायेगा। सभी स्तरों पर आवेदन के अग्रसारण / निष्पादन हेतु समयावधि निर्धारित की जायेगी तथा इसका अनुपालन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।
- केन्द्र के प्रवेश द्वार पर एक ‘May help you का भी काउंटर रहेगा जहाँ आवेदक को सहयोग एवं उनकी पृच्छाओं का समाधान किया जाएगा।